सौरभ हत्याकांड: पत्नी मुस्कान और प्रेमी साहिल को अदालत ने ठहराया दोषी
15 दिन बाद होगा सजा का ऐलान, कानूनी विशेषज्ञों के बीच फांसी और उम्रकैद पर मंथन
मेरठ। बहुचर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड में मेरठ की जिला एवं सत्र अदालत ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए मृतक की पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला को दोषी करार दे दिया है। बुधवार को दिनभर गहन मंथन के बाद जिला जज अरविंद कुमार मिश्रा ने शाम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई करते हुए मात्र तीन मिनट में दोनों आरोपियों को दोषी ठहराया। मामले में दोषियों को क्या सजा दी जाएगी, इसका औपचारिक ऐलान 15 दिन बाद किया जाएगा।
अदालत ने फैसला सुनाते हुए सख्त मौखिक टिप्पणी की और स्पष्ट किया कि समाज को झकझोर देने वाले ऐसे अपराधों पर कड़ा संदेश देना आवश्यक है। सुनवाई के दौरान जब कोर्ट ने मुस्कान से सजा के संबंध में कुछ कहने को कहा, तो उसने कोई भी वक्तव्य देने से इनकार कर दिया। परिजनों के अनुसार, सौरभ के लंदन से लौटने के बाद ही मुस्कान और उसके प्रेमी द्वारा उसकी हत्या की साजिश रची गई थी। मृतक के परिजनों ने अदालत से दोनों दोषियों को मृत्युदंड (फांसी) देने की मांग की है ताकि समाज में एक नजीर पेश की जा सके।
कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, इस जघन्य और सुनियोजित हत्याकांड में आजीवन कारावास से लेकर मृत्युदंड तक का कानूनी प्रावधान है। वरिष्ठ अधिवक्ताओं का मानना है कि अपराध की क्रूरता को देखते हुए फांसी की सजा से इनकार नहीं किया जा सकता, हालांकि मुख्य आरोपी मुस्कान की दो मासूम बेटियों के भविष्य और उनकी परवरिश के मानवीय पहलू को ध्यान में रखते हुए अदालत सजा के परिमाण पर विचार करेगी। इस फैसले पर अब पूरे शहर और कानूनी हलकों की नजरें टिकी हुई हैं।

