महिलाओं के नाम एक करोड़ की संपत्ति खरीदने पर स्टांप में छूट
रक्षाबंधन के पहले योगी सरकार ने प्रदेश की महिलाओं को बड़ी सौगात दी है
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं को एक करोड़ की संपत्ति खरीदने पर स्टांप में दी जाने वाली छूट पर शासनादेश जारी कर दिया है। इस फैसले से पश्चिमी यूपी की महिलाओं को बड़ा लाभ होगा।
रक्षाबंधन के पहले योगी सरकार ने प्रदेश की महिलाओं को उपहार दिया है। एक करोड़ की संपत्ति खरीदने पर स्टांप में छूट का शासनादेश जारी कर दिया गया है। बता दें कि बीते दिनों यूपी कैबिनेट ने प्रस्ताव पास किया था कि महिलाओं के नाम पर संपत्ति खरीदने पर एक करोड़ तक की रजिस्ट्री में एक फीसदी स्टांप तक की छूट दी जाएगी। हालांकि, इसकी अधिकतम सीमा 10 लाख रुपये रखी गई है। जानकारों के मुताबिक इस फैसले से पश्चिमी यूपी की महिलाओं को बड़ा लाभ होगा।
शासनादेश जारी होने के बाद अब उत्तर प्रदेश में एक करोड़ रुपये तक मूल्य की संपत्ति (जैसे मकान, जमीन आदि) यदि किसी महिला के नाम खरीदी जाती है, तो उस पर स्टाम्प शुल्क में 1% की छूट मिलेगी। अब तक राज्य में यह छूट केवल 10 लाख रुपये तक की संपत्ति पर ही लागू थी, जिसमें अधिकतम 10 हजार रुपये तक की छूट मिलती थी। लेकिन अब सरकार ने इस छूट को बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये तक की संपत्ति पर लागू कर दिया है, जिससे महिलाओं को अधिक लाभ मिलेगा।