दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (उ०प्र०) द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अंतर्गत आवेदन आमंत्रित किए गए
पात्र दिव्यांग दम्पति जन सहज केंद्र या लोकवाणी केंद्र के माध्यम से पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर एक सप्ताह के भीतर हार्डकॉपी जमा कर सकते हैं
लखनऊ। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के अंतर्गत दिव्यांग व्यक्तियों से विवाह करने पर दी जाने वाली प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के लिए आवेदन-पत्र आमंत्रित किए गए हैं। जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी, लखनऊ (शशांक सिंह) द्वारा जारी प्रेस नोट के अनुसार, योजना के तहत दिव्यांग युवक से विवाह पर 15,000 रुपये, दिव्यांग युवती से विवाह पर 20,000 रुपये तथा पति-पत्नी दोनों के दिव्यांग होने की स्थिति में 35,000 रुपये की धनराशि देने का प्रावधान है।
योजना का लाभ लेने के लिए चालू वित्तीय वर्ष (2026–27) एवं विगत वित्तीय वर्ष (2025–26) में विवाह करने वाले दिव्यांग दम्पति पात्र होंगे। आवेदन के समय युवती की आयु 18 से 45 वर्ष और युवक की आयु 21 से 45 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। साथ ही दोनों में से कोई भी आयकरदाता नहीं होना चाहिए। पात्र आवेदक जन सहज केंद्र या लोकवाणी केंद्र के माध्यम से विभागीय पोर्टल (http://divyangjan.upsdc.gov.in) पर ऑनलाइन आवेदन करने के बाद, एक सप्ताह के भीतर हार्डकॉपी जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी, लखनऊ के कार्यालय में जमा कराना सुनिश्चित करें।
आवेदन के लिए दम्पति की संयुक्त फोटो, आय प्रमाण-पत्र, मूल निवास प्रमाण-पत्र, मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता का प्रमाण-पत्र, राष्ट्रीयकृत बैंक का संयुक्त खाता, विवाह पंजीकरण प्रमाण-पत्र और आधार कार्ड अनिवार्य हैं।

